INX केस: 106 दिन बाद सलाखों से बाहर आएंगे चिदंबरम, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत I

 





INX मनी लॉन्डिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को जमानत मिल गई है. चिदंबरम पर यह मामला ED से जुड़ा है, जिसमें उन्हें जमानत मिली है. इससे पहले चिदंबरम को सीबीआई से जुड़े केस



इन शर्तों के साथ मिली जमानत


- दो-दो लाख का निजी मुचलका और बेल बांड निचली अदालत में देना होगा.


- कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़ कर नहीं जाएंगे.


- ED जब भी पूछताछ के लिए बुलाएगी पेश होना होगा.


- केस की जांच में सहयोग करना होगा.


- गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे.


- सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे.


- केस से संबंधित कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे.


- केस से संबंधित कोई प्रेस इंटरव्यू भी नहीं देंगे.


दिल्ली HC ने रद्द की थी जमानत याचिका


दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 नवंबर में आईएनएक्स-मीडिया से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने राहत प्राप्त करने की चिदंबरम की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और यह मामला उन्हें जमानत देने के लिए सही