नागरिकता अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता इन पांच विधियों से प्राप्त की जा सकती है:


  • जन्म

  • वंशानुगत क्रम

  • पंजीकरण

  • प्राकृतिक रूप से नागरिकता

  • यदि कोई व्यक्ति जिस देश में रहता है वह देश भारत में मिल जाता है तो।



 

नागरिकता बिल में केंद्र सरकार के प्रस्तावित संशोधन से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं के साथ ही सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए बगैर वैध दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता हासिल करने का रास्ता साफ हो जाएगा।